Last Updated on July 21, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के तहत 22 जुलाई 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली BLO-BLA-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि 22 जुलाई को आयोजित होने वाली बैठक में प्रारूप मतदाता सूची एवं ASDDF मतदाता सूची का BLA-2 के साथ साझा कर उसका सत्यापन एवं अंतिम रूप दिया जाएगा। ASDDF सूची में डुप्लीकेट/एक से अधिक बार दर्ज मतदाता, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित/पता नहीं चलने वाले मतदाता तथा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले अथवा संदिग्ध मामलों की समीक्षा की जाएगी, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाई जा सके।
उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अब तक प्राप्त प्रपत्र-6, 6A, 7 एवं 8 की भी समीक्षा की जाएगी तथा 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा कि एक ही परिवार के सभी पात्र मतदाता एक ही मतदान केंद्र से संबद्ध हों।उप विकास आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने BLA-2 को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहने तथा BLO के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची के प्रत्येक बिंदु का सूक्ष्म परीक्षण करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं से अब तक गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे तत्काल संपर्क कर प्रपत्र प्राप्त कराने में भी सहयोग किया जाए। साथ ही चुनाव पाठशाला के माध्यम से आम मतदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि बैठक में केवल भारतीय नागरिकों को ही शामिल किया जाएगा तथा किसी भी गैर-भारतीय व्यक्ति को इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मूल उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने देना है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग देने की अपील की।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी पायल राज, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन शाखा के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।




