गिरिडीह में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का जायजा, उपायुक्त ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण

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Last Updated on November 4, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, उपायुक्त ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

एक नज़र:

  • विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने गिरिडीह के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
  • कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा, मध्य विद्यालय कोरिटोला पचम्बा, मध्य विद्यालय महेशलुंडी और उर्दू मध्य विद्यालय नरेन्द्रपुर के केंद्रों का जायजा लिया गया।
  • BLO-BLA-2 एवं चुनाव पाठशाला की पांचवीं बैठक के दौरान मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

गिरिडीह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR)-2026 के अंतर्गत जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली BLO-BLA-2 एवं चुनाव पाठशाला की पांचवीं बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस क्रम में उन्होंने कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा, मध्य विद्यालय कोरिटोला पचम्बा, मध्य विद्यालय महेशलुंडी और उर्दू मध्य विद्यालय नरेन्द्रपुर स्थित मतदान केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

दस्तावेज संबंधी समस्याओं के समाधान पर जोर

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बैठक के दौरान मतदाता सूची से संबंधित सभी लंबित मामलों और दस्तावेज संबंधी समस्याओं की गंभीरता से समीक्षा की जाए। जिन मतदाताओं को सुनवाई के दौरान नोटिस मिलने या घर-घर सत्यापन (House-to-House Verification) के बावजूद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, उन्हें नियमानुसार उचित मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाए।

त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि इस विशेष पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों, बीएलओ (Booth Level Officer) और बीएलए (Booth Level Agent) को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई।

साथ ही, ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिन्होंने 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनकी पहचान कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उपायुक्त ने निर्वाचन कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन पर विशेष बल दिया।

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