Last Updated on September 14, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। धनबाद स्थित विशेष MP/MLA अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो को पुलिस के साथ बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए विधायक जयराम महतो सहित सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज और अपर लोक अभियोजक (APP) राय की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले की पृष्ठभूमि और पुलिस के आरोप
यह मामला धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से संबंधित है। 22 अगस्त को तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर कांड संख्या 146/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- आरोप: पुलिस के अनुसार, विधायक ने पुलिस अधिकारियों से दुर्व्यवहार किया और अपने समर्थकों को हाजत में बंद आरोपी गणेश दास को छुड़ाने के लिए उकसाया। इसके बाद समर्थकों द्वारा थाना परिसर में हंगामा करने और सरकारी कार्य बाधित करने का दावा किया गया था।
- बचाव पक्ष का पक्ष: सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि विधायक और उनके सहयोगियों को राजनीतिक विद्वेष और प्रतिशोध के तहत इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
पूर्व में अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। हालांकि, अब अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने से विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई है।




