झारखंड में एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट लागू: डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों का होगा मानकीकरण और विनियमन

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Last Updated on November 2, 2026 by Gopi Krishna Verma

Health: झारखंड राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ‘नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड Healthcare Professions Act, 2021 (NCAHP Act-2021)’ के प्रावधानों के अनुरूप, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 185(10), दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से ‘Jharkhand State Allied and Healthcare Council’ (झारखंड राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद) का गठन किया गया है।

इस संबंध में परिषद की अध्यक्ष डॉ. मनीषा किरण की ओर से एक आधिकारिक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

एक नजर:

  • पाठ्यक्रमों का मानकीकरण: राज्य में एलाइड हेल्थकेयर से जुड़े डिप्लोमा (Diploma), अंडर ग्रेजुएट (Under Graduate), पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) एवं Ph.D. पाठ्यक्रमों का संचालन, मानकीकरण और विनियमन अब NCAHP Act-2021 के नियमों के तहत किया जाएगा।
  • गुणवत्ता और नियमन: इस अधिनियम के माध्यम से पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता, मानकों, निबंधन (Registration) और प्रोफेशनल प्रैक्टिस (Professional Practice) को पूरी तरह सुव्यवस्थित व नियमित किया जाना है।
  • संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए निर्देश: परिषद द्वारा सभी संबंधित संस्थानों, विद्यार्थियों और पेशवरों (Professionals) को निर्देशित किया गया है कि वे राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृति आयोग तथा झारखंड राज्य स्वास्थ्य सम्बद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद, राँची द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी: इस अधिनियम से जुड़ी अधिक जानकारी राष्ट्रीय आयोग के आधिकारिक पोर्टल [https://ncahp.abdm.gov.in/](https://ncahp.abdm.gov.in/) से प्राप्त की जा सकती है। वहीं, झारखंड राज्य स्वास्थ्य सम्बद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद, राँची का आधिकारिक पोर्टल/वेबसाइट भी जल्द ही जारी किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी।

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