,

निजी क्षेत्र रिक्त पदों पर 75% स्थानियों को दें नौकरी: डीसी

Last Updated on May 4, 2023 by dahadindia गिरिडीह। गुरुवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन हेतु जिला के सभी कार्यालय प्रधान एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ बैठक आहूत की…

Last Updated on May 4, 2023 by dahadindia

  • 40 हजार तक के नौकरी पर 75% स्थानियों को मिलेगी नौकरी।
  • 12, दिसंबर, 2022 से झारखंड नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 प्रभावी।
  • आउट सोर्सिंग/ निजी कंपनियां अपना निबंधन जिला नियोजनालय में कराएं।
  • कंपनियां अपने यहां कार्यरत कर्मियों का झारखंड रोजगार पोर्टल पर निबंधन कराते हुए झार नियोजन पोर्टल पर भी अपने सभी कर्मियों का विवरणी अपलोड करें।

गिरिडीह। गुरुवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन हेतु जिला के सभी कार्यालय प्रधान एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली 2022 अधिसूचित कर दिया गया है। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीद्वारों का नियोजन नियमावली 2022, 12 सितम्बर 2022 को ई-गजट में प्रकाशित हुआ है एवं तदलोक में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है। उपरोक्त अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा रू. 40,000/- (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सफल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

निजी क्षेत्र में 75% स्थानियों को रोजगार सुनिश्चित करें: उपायुक्त

उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सभी कार्यालय प्रधान अपने यहां कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी का निबंधन झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण अधिनियम 2021 के तहत करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ-ही-साथ अपने यहां बाह्य स्रोत में कार्यरत स्थानीय कर्मियों का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हुए उनका निबंधन जिला नियोजनालय के रोजगार पोर्टल पर करना सुनिश्चित करेंगे। सचिव, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग तथा उपायुक्त, गिरिडीह के निर्देशानुसार सभी कार्यालय प्रधान/संवेदक/अभिकर्ता/बाह्य स्रोत एजेंसी से करार या टेंडर कार्य लिए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित संवेदक/अभिकर्ता का निबंधन उक्त अधिनियम के तहत जिला नियोजनालय गिरिडीह में किया जा चुका हैं।

इसके अलावा उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अंचलों में कैंप लगाते हुए सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी नियोजकोंं को निर्देश दिया गया कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मियों का झारखंड रोजगार पोर्टल पर निबंधन कराते हुए झार नियोजन पोर्टल पर भी अपने सभी कर्मियों का विवरणी अपलोड करेंगे। उपायुक्त के द्वारा बैठक में उपस्थित विभिन्न निजी संस्थानों/प्रतिष्ठानो के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि सभी अपने यहां कार्यरत कर्मियों का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हुए झारखंड रोजगार पोर्टल पर निबंधन करवाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात सभी कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों का विवरणी झार नियोजन पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी कार्यालय प्रधान/विभिन्न निजी संस्थानों/प्रतिष्ठानो के प्रतिनिधियों को 08 मई तक झारखंड रोजगार पोर्टल पर निजी क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कर्मियों का निबंधन करवाने का निर्देश दिया।

विदित हो कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उमीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 राज्य में अधिसूचित की जा चुकी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुपालन हेतु आवश्यक है कि सभी सरकारी विभाग अपने क्षेत्राचीन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं / आउट सोर्सिंग एजेंसियों (अधिनियम की पास 2 वहतु नियोक्ता) को कार्य में लिए जाने से पूर्व (करार / टेण्डर / लाईसेंस दिए जाने के पूर्व) इस आशय की प्रमाण पत्र प्राप्त करे कि उनका निबंधन झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत् क्षेत्राधीन जिला नियोजनालयों/नियोजनालयों में किया जा चुका है।

बैठक में मुख्य रूप से निदेशक डीआरडीए, सभी कार्यालय प्रधान व सभी कार्यालयों के नाजिर व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

View All

About the editor

Gopi Krishna verma

Gopikrishna Verma serves as the Editor of the ‘Dahad India’ news portal. Furthermore, he possesses over fifteen years of experience in the field of journalism. In addition to his work with this news portal, he currently serves as a correspondent for the Hindi edition of the ‘Hindustan Times’. He began his career in journalism with the Hindi edition of the ‘Hindustan Times’. His writing on serious subjects—such as public issues, law, education, and the environment—is remarkable, unique, and inspiring. His dedication to the field of education is such that he himself serves as the Director and Science Mentor at an educational institution, the ‘Adarsh Institute of Education’.

BlockSpare — News, Magazine and Blog Addons for (Gutenberg) Block Editor

Search the Archives

Access over the years of investigative journalism and breaking reports

You May Have Missed