Last Updated on September 15, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह में 18.36 लाख मतदाता दर्ज; SIR के तहत प्रपत्र-6 से आए 39 हजार से अधिक आवेदन: DC रामनिवास यादव

गिरिडीह। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति, दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह रामनिवास यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
इस दौरान उन्होंने जिले में मतदाता सूची की वर्तमान स्थिति, विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों तथा आगे की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम 15 सितंबर 2026 थी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के संबंध में नोटिस एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया 05 अगस्त 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक संचालित की जाएगी। इसके उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का संबंधित प्रावधानों के तहत परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के उपरांत नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

जिले में 2,586 मतदान केंद्रों पर 18,36,997 मतदाता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले की वर्तमान मतदाता सूची से संबंधित आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया गया कि गिरिडीह जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,586 मतदान केंद्र हैं, जहां कुल 18,36,997 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9,47,355 पुरुष, 8,89,618 महिला एवं 24 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
प्रपत्र-6 के माध्यम से 39,458 आवेदन प्राप्त
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 06 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए प्रपत्र-6 के माध्यम से कुल 39,458 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,230 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, जबकि 02 मामलों में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया दर्ज है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में किसी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया गया है।
विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त प्रपत्र-6 की संख्या इस प्रकार है—
धनवार—6,423, बगोदर—10,404, जमुआ—5,455, गांडेय—5,369, गिरिडीह—4,976 एवं डुमरी—6,831।
प्रपत्र-6, 7 एवं 8 के संबंध में दी गई जानकारी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र नागरिकों द्वारा प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार, मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के नियमानुसार विलोपन की आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रपत्र-7 के माध्यम से आवेदन किया जाता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में निर्धारित संशोधन तथा मतदान केंद्र से संबंधित आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद किया जाएगा।
01 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक कर सकते हैं आवेदन
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने बताया कि 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी मतदाता अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा वर्तमान मतदान केंद्र निवास स्थान से दूर है, तो निर्धारित प्रावधानों के तहत सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र से संबंधित अनुरोध प्रपत्र-8 के माध्यम से किया जा सकता है।

अफवाहों एवं अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रम अथवा अपुष्ट सूचना पर ध्यान न दें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानांतरण अथवा आवश्यक संशोधन से संबंधित जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्रों के लिए अपने संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें तथा अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक आवेदन एवं दावा-आपत्ति का परीक्षण निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांचें और आवश्यकता होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें।




