Last Updated on September 2, 2026 by Gopi Krishna Verma
01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष जोर

गिरिडीह। 02 सितंबर 2026:- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत 31-गांडेय एवं 32-गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों तथा प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 की स्थिति की समीक्षा को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संबंधित बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक आयोजित की गई।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि 05 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक 31-गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 2,225 तथा 32-गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में 2,851 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 5,076 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। मतदान केंद्रवार समीक्षा में पाया गया कि 31-गांडेय के 406 मतदान केंद्रों में 100 तथा 32-गिरिडीह के 385 मतदान केंद्रों में 22 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां अब तक एक भी प्रपत्र-6 प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 122 मतदान केंद्रों पर शून्य प्रपत्र-6 प्राप्त होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को इन मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने निर्देश दिया कि अर्हता तिथि 01.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं की पहचान कर उनका प्रपत्र-6 प्राप्त करते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही छूटे हुए पात्र नागरिकों, नवविवाहित महिलाओं, नए निवासियों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनके आवेदन भी प्राप्त करने को कहा गया। उन्होंने मतदाता सूची में दर्ज नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो एवं अन्य विवरणों में सुधार तथा निवास स्थान परिवर्तन से संबंधित पात्र मतदाताओं से प्रपत्र-8 प्राप्त करने का निर्देश दिया। प्राप्त प्रपत्र-8 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ BLO App के माध्यम से समयबद्ध रूप से ऑनलाइन दर्ज करने को कहा गया।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने शून्य एवं कम प्रपत्र-6 प्राप्त करने वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए पात्र मतदाताओं की पहचान एवं आवेदन प्राप्त करने तथा प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।




