अच्छी ख़बर: प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र लोगों को एक बार फिर मिलेगा मौका, आदेश जारी

Last Updated on October 18, 2026 by Gopi Krishna Verma PMAY-U 2.0 के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए योग्य लाभुक ऑनलाइन व ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन गिरिडीह। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 (PMAY 2.0) का लाभ लेने से वंचित रह गए पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। नगरीय प्रशासन निदेशालय ने…

Last Updated on October 18, 2026 by Gopi Krishna Verma

PMAY-U 2.0 के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए योग्य लाभुक ऑनलाइन व ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

गिरिडीह। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 (PMAY 2.0) का लाभ लेने से वंचित रह गए पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। नगरीय प्रशासन निदेशालय ने राज्य के सभी शहरी निकायों को निर्देश दिया है कि वे ‘लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण’ (बीएलसी) घटक-1 के तहत वंचित लाभुकों से आवेदन स्वीकार करें। इस संबंध में मेदिनीनगर नगर निगम द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।

निदेशालय के अनुसार, जो पात्र लाभुक किन्हीं कारणों से अब तक इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित नगर निकाय कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

  • ऑनलाइन आवेदन: योग्य लाभुक आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
  • दस्तावेज़ सत्यापन: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कागजात की प्रतियां संबंधित नगर निकाय कार्यालय में जमा करनी होंगी।
  • ऑफलाइन आवेदन: शहरी निकायों में रहने वाले आवास विहीन परिवार संबंधित नगर निकाय कार्यालय में जाकर सीधे भी अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता शर्तें)

  • आवास की स्थिति: आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की परिभाषा: परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल माने जाएंगे।
  • आय सीमा: लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये होनी चाहिए।
  • एक ही घटक का लाभ: लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल किसी एक घटक का ही लाभ उठा सकेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. पारिवारिक फोटो: निर्माण स्थल (प्लॉट) के साथ खींची गई पारिवारिक फोटो।
  2. पहचान पत्र: आवेदक और उनके जीवनसाथी का आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) की छायाप्रति।
  3. वित्तीय दस्तावेज: बैंक पासबुक की छायाप्रति और आय प्रमाण पत्र।
  4. शपथ-पत्र: देश में कहीं भी पक्का मकान न होने से संबंधित शपथ-पत्र।
  5. भूमि दस्तावेज: भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (भूमि से संबंधित संपूर्ण कागजात)।
  6. मोबाइल नंबर: आधार कार्ड से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।

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Pappu Kumar Verma

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Gopi Krishna verma

Gopikrishna Verma serves as the Editor of the ‘Dahad India’ news portal. Furthermore, he possesses over fifteen years of experience in the field of journalism. In addition to his work with this news portal, he currently serves as a correspondent for the Hindi edition of the ‘Hindustan Times’. He began his career in journalism with the Hindi edition of the ‘Hindustan Times’. His writing on serious subjects—such as public issues, law, education, and the environment—is remarkable, unique, and inspiring. His dedication to the field of education is such that he himself serves as the Director and Science Mentor at an educational institution, the ‘Adarsh Institute of Education’.

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