Last Updated on October 18, 2026 by Gopi Krishna Verma
9 दुकानों की हुई जांच, 3 दुकानदारों को FSSAI लाइसेंस लेने का निर्देश। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए 2 नमूने संग्रहित

गिरिडीह। दुर्गा पूजा के मद्देनजर आम लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने डुमरी अनुमंडल में सघन जांच अभियान चलाया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश पर दुर्गा पूजा की अष्टमी के अवसर पर चलाए गए इस अभियान के दौरान 9 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच में 8 किलोग्राम दूषित मिठाइयां और एक्सपायर्ड सोडा की 16 बोतलें बरामद की गईं, जिन्हें नियमानुसार जब्त कर नष्ट कर दिया गया।
अभियान के दौरान 3 दुकानदारों को अनिवार्य रूप से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए 2 सर्विलांस नमूने भी संग्रहित किए गए।

मेला क्षेत्र में भी चलाया गया जांच और जागरूकता अभियान।
डुमरी मेला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं की जांच के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया। गोलगप्पे (गुपचुप) समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को स्वच्छता के मानकों का पालन करने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और केवल अनुमोदित खाद्य रंगों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और दुकानों में साफ-सफाई रखने पर विशेष जोर दिया गया।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, डुमरी ने स्पष्ट किया कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। दूषित या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री करने और निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों से त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों का पालन करने की अपील की है, ताकि पूजा के दौरान आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके और जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।




