प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: स्थायी प्रतीक्षा सूची के संबंध में 16 सितंबर तक आपत्ति एवं अपील का अवसर

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Last Updated on September 1, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत Awaas Plus 2024 सर्वेक्षण से तैयार लाभुकों की स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) के अनुमोदन एवं अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम सभा के माध्यम से तैयार एवं अनुमोदित स्थायी प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए। इस क्रम में AwaasSoft के जिला स्तरीय लॉगिन पर स्वीकृत एवं अस्वीकृत लाभुकों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम सभा स्तर पर अस्वीकृत किए गए किसी पात्र परिवार को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष 01 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026 तक आपत्ति/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राप्त आपत्तियों एवं अपीलों की जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधिवत समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान यदि कोई अस्वीकृत परिवार पात्र पाया जाता है, तो समिति की अनुशंसा के आधार पर उसका नाम अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार किए जाने के बाद किसी भी स्तर पर अतिरिक्त संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अतः संबंधित परिवार निर्धारित अवधि के भीतर ही अपनी आपत्ति अथवा अपील प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन समयबद्ध रूप से जिला स्तर पर उपलब्ध कराएं तथा पूरी प्रक्रिया में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान एवं सूचीकरण की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो।

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