Last Updated on August 10, 2026 by Gopi Krishna Verma
27 दिव्यांगजनों को मिली बैटरी चालित ट्राई साइकिल, सुगम हुआ आवागमन, बढ़ा आत्मनिर्भरता का संबल

गिरिडीह। जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा आज प्लस टू जिला स्कूल, गिरिडीह एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के 26 दिव्यांग बच्चों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर एवं जिला नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर द्वारा दिव्यांग लाभुक कौशल कुमार यादव को भी बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई।

आवेदन पर त्वरित संज्ञान, मिली आवागमन की सुविधा
बैटरी चालित ट्राई साइकिल मिलने के बाद लाभुक कौशल कुमार यादव ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सुविधा प्राप्त करने के लिए वे लंबे समय से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर आवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बताया कि अपनी समस्या को लेकर उन्होंने उपायुक्त से मिलकर आवेदन दिया और अपनी परेशानी से अवगत कराया। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके फलस्वरूप आज उन्हें जिला प्रशासन की ओर से बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। कौशल कुमार यादव ने कहा कि “बैटरी चालित ट्राई साइकिल मिलने से अब मेरे लिए आने-जाने में काफी सहूलियत होगी। लंबे समय से जिस परेशानी का सामना कर रहा था, उससे काफी राहत मिलेगी। इसके लिए मैं जिला प्रशासन एवं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।”

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता
जिला प्रशासन की यह पहल दिव्यांगजनों को केवल आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सुगम गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक जीवन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन द्वारा पात्र दिव्यांगजनों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संवेदनशील एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जा रहा है।
उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पात्र लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।




