धनवार थाना के मौजा धमला सरकवाटांड के खाता नम्बर 05 प्लाट नम्बर 386 में निषेधाज्ञा 163 लागू

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Last Updated on May 8, 2026 by Gopi Krishna Verma

एसडीएम खोरीमहुआ ने की कार्रवाई

गिरिडीह। एसडीएम खोरीमहुआ ने धनवार थाना क्षेत्र के घोडथम्भा ओपी के पंचायत डुमरडीहा के ग्राम धमला सरकवाटांड में खाता नम्बर 05 प्लाट नम्बर 386 रकवा 10 डीसमिल में वाद संख्या 19/2026 रेवत हजाम बनाम् मो० समसुदीन वगैरह भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अंतर्गत दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है।

स्थानीय ओ०पी० प्रभारी, घोडथम्भा ओ०पी० (धनवार) से प्राप्त प्रतिवेदन ज्ञापांक-561/26, दिनांक-04.05.2026 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 163 भा० ना०सु०सं० अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है, साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 22.05.2026 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को संपुष्ट किया जाय।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा धमला सरकवाटांड, खाता नं० 05, प्लॉट नं०- 386 कुल रकवा 10 डीसमिल , चौहदी उत्तर-नासिरउद्दीन, दक्षिण-गनी अली पूरब-पक्की सड़क, पश्चिम -बुनुलाल रॉय वगैरह हैं।

प्रथम पक्ष: 1. रेवत हजाम पिता स्व० लोकन हजाम, साकिन दलदल, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह और द्वितीय पक्षः 1. मो० समसुदीन पिता स्व० हनीफ मियाँ, साकिन-बसगी, थाना-ओ०पी० घोडथम्भा 2. मो० गणी पिता मो० ईसाक, साकिन माधोपुर, थाना-धनवार 3. मो० हारून रसीद पिता मो० इसराईल 4. मो० असलम पिता स्व० युनुस 5. अलताफ अंसारी पिता मिन्जुर अंसारी तीनों साकिन-गलवाती, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह।

उक्त नोटिस दिनांक – 05.05.2026 को एसडीएम खोरीमहुआ के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से जारी किया गया है। और प्रतिलिपि थाना प्रभारी, धनवार/घोडथम्भा ओ०पी० को नोटिस की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही निदेश दिया गया है कि पक्षकारों को नोटिस तामिल कराते हुए तामिला प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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