निकाय चुनाव: प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता अंकण अनिवार्य

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Last Updated on February 3, 2026 by Gopi Krishna Verma

नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग)-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर प्रिंटर मालिक/प्रतिष्ठान व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक संपन्न

गिरिडीह। सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर आज नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग)-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों/केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका), मीडिया कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल आपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मौके पर नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर आर्थिक मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की थारा 127क सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 के तहत कई दिशा–निर्देश दिए गए है।

सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी/उम्मीदवारों को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार सामग्री को प्रकाशन /प्रसारण होने की तिथि से 03 दिन पूर्व या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशन / प्रसारण की तिथि से 07 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) कोषांग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अन्य व्यक्ति किसी भी निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशी के समर्थन या असमर्थन के अलावा विज्ञापन दे सकते हैं। इस आशय हेतु वह एक शपथ पत्र देगें।

निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशी/उम्मीदवारों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया / सोशल मीडिया केबल नेटवर्क/बल्क S.M.S/वॉयस मैसेजस के माध्यम से कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित / प्रसारित करना चाहते है तो विहित प्रपत्र Annexure-A में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति, (MCMC) कोषांग को आवेदन समर्पित कर सकते है। उनके द्वारा दिये गये व्यय की विवरणी को उम्मीदवरों / प्रत्याशी के खाते में प्रविष्टि किया जायगा। तथा प्राप्त आवेदन के आलोक में विधिवत विज्ञापन प्रसारण हेतु Annexure-B में अनुमति प्रदान की जायगी।प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु MCMC का अनुमति अनिवार्य है।

आवेदन के समय दिये जाने वाले दस्तावेज (1) आवेदन पत्र (II) दो प्रति प्रस्तावित विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (III) दो स्वः अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी (IV) प्रस्तावित विज्ञापन का अनुमानित लागत (V) विज्ञापन कब-कब एवं कितने बार प्रकाशित/टेलिकास्ट होगा उसका विवरण। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रत्याशी के द्वारा बिना (MCMC) कोषांग से अनुमति लिये किसी भी तरह के प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री का प्रकाशन / प्रसारण पेड न्यूज की श्रेणी में रखा गया है। (MCMC) कोषांग, गिरिडीह सूचना नवन, गिरिडीह में कार्यरत हैं जो निर्वाचन कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक 24×7 संचालित रहेगी।

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