Last Updated on October 15, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में सघन जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने बिरनी, सरिया और बगोदर प्रखंड के अटका समेत विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 11.2 किलोग्राम मिठाइयों और सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया।
25 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण और जांच अभियान
त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, गुपचुप और फास्ट फूड स्टॉलों की बारीकी से जांच की। इस अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य तेल की स्थिति और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को परखा गया।
विभिन्न प्रखंडों में की गई कार्रवाई का मुख्य विवरण इस प्रकार है:
- बिरनी प्रखंड: प्रज्ञा स्वीट्स से पेड़े का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए संग्रहित किया गया। दुकान में दूषित पाए गए 3 किलोग्राम रसगुल्ला और 1 किलोग्राम लड्डू को नष्ट कराया गया। वहीं, साहा स्वीट्स में 2 किलोग्राम खोवे में स्टार्च की मिलावट पाए जाने पर उसे तुरंत नष्ट किया गया।
- सरिया क्षेत्र: शंकर स्वीट्स से कलाकंद का नमूना जांच हेतु लिया गया, जबकि 1 किलोग्राम कलाकंद में स्टार्च की पुष्टि होने पर उसे नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा, गोपाल स्वीट्स से 500 ग्राम मिल्क केक और नारायण स्वीट्स से 700 ग्राम बर्फी में स्टार्च पाए जाने पर इन्हें भी नष्ट कराया गया।
- बगोदर प्रखंड: बगोदर क्षेत्र में कुल 12 खाद्य प्रतिष्ठानों और फास्ट फूड स्टॉलों की जांच की गई। इस दौरान मधेशिया स्वीट्स में मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई 3 किलोग्राम काजू बर्फी को नष्ट किया गया।

खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश और चेतावनी
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं:
- वैध स्रोतों से खरीदारी: पनीर, खोवा, मिल्क केक और अन्य सामग्रियां केवल वैध लाइसेंसधारी और अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाएं। अवैध स्रोतों से मिलावटी सामान मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
- स्वच्छता और पैकेजिंग: खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर या उस पर रखकर बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा: होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने, खाद्य कारोबार से जुड़े कर्मियों का मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने तथा प्रतिष्ठानों में समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह सघन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




