Last Updated on September 3, 2026 by Gopi Krishna Verma
01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं एवं छूटे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर

गिरिडीह। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत 29-बगोदर एवं 33-डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों तथा प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 की स्थिति की समीक्षा को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने सर्वप्रथम प्रखंड सभागार, डुमरी में 33-डुमरी विधानसभा क्षेत्र के सभी बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक की। इसके उपरांत अनुमंडल कार्यालय-सह-प्रखंड कार्यालय, सरिया में 29-बगोदर विधानसभा क्षेत्र के सभी बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर के साथ बैठक कर मतदान केंद्रवार प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 05 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक 29-बगोदर विधानसभा क्षेत्र में 5,156 तथा 33-डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 4,095 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 9,251 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 876 मतदान केंद्रों की स्थिति की समीक्षा में 29-बगोदर के 01 तथा 33-डुमरी के 12, कुल 13 मतदान केंद्रों पर अब तक एक भी प्रपत्र-6 प्राप्त नहीं हुआ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इन मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करते हुए संबंधित बी.एल.ओ. को पात्र नागरिकों की पहचान कर आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में 01.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं की पहचान कर उनका प्रपत्र-6 प्राप्त करते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही छूटे हुए पात्र नागरिकों, नवविवाहित महिलाओं, नए निवासियों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनके आवेदन प्राप्त करने को कहा गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने मतदाता सूची में दर्ज नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो एवं अन्य विवरणों में सुधार तथा निवास स्थान परिवर्तन से संबंधित पात्र मतदाताओं से प्रपत्र-8 प्राप्त करने तथा प्राप्त प्रपत्र-8 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ BLO App के माध्यम से समयबद्ध रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के क्रम में शून्य एवं अपेक्षाकृत कम प्रपत्र-6 प्राप्त करने वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित बी.एल.ओ. अपने क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की स्थिति की पुनः समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बी.एल.ओ. एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी गंभीरता के साथ की जाए।




