Last Updated on August 18, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध बिक्री एवं सार्वजनिक स्थलों पर इनके उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गिरिडीह रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल एवं झंडा मैदान क्षेत्र में विशेष छापेमारी-सह-जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा कुल 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के क्रम में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 6A एवं 6B के तहत कुल ₹9,500 का जुर्माना वसूल किया गया।

नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। साथ ही बिक्री स्थल पर तंबाकू उत्पाद नाबालिगों को प्रदर्शित नहीं किए जाने तथा निर्धारित प्रारूप में चेतावनी बोर्ड लगाए जाने की अनिवार्यता से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। साथ ही निर्धारित चेतावनी एवं स्वास्थ्य संबंधी चित्र का प्रदर्शन भी सुनिश्चित करना होगा।
शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक
कोटपा अधिनियम की धारा 6B के प्रावधानों के तहत शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित होने की जानकारी भी प्रतिष्ठान संचालकों को दी गई।


नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि कोटपा अधिनियम के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, युवाओं एवं नाबालिगों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने तथा सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में इस प्रकार के जांच एवं जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेंगे।
अभियान में जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा कर्मी मनीष कुमार, वशीम अकरम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं नगर थाना पुलिस की टीम मौजूद रही।




