एनजीटी द्वारा जुन 10 से माह अक्टूबर 15 तक बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित: डीसी

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Last Updated on June 19, 2025 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। समाहरणालय सभाकक्ष में आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू/कोयला/अभ्रक उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा लिया।

इस दौरान सीसीएल के पट्टा क्षेत्र, वन क्षेत्रों हो रहे मायका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयलें के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया। बालू घाटों के संचालन एवं बालू के अवैध भंडारण उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करें तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित करवाई करें। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिये। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी से समन्वय बनाकर संबंधित विभाग कड़ा रूख अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। जांच-पड़ताल के साथ छापेमारी अभियान चलाएं।

इसके अलावा बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस वित्तिय वर्ष 2024-25 माह जून में जिला खनन टास्क फोर्स के तहत कुल संलिप्त वाहनों की संख्या 33 है। जिसमें से संलिप्त वाहनों की संख्या 24, दर्ज प्राथमिकी वाहनों की संख्या 16 तथा संलिप्त वाहनों की 09 है। जिनसे कुल 51,99,500 रुपए की राशि की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि विभागीय निदेश के आलोक में धारित पत्थर खनन पटटों की प्रशाखीय मापी की जा रही है। मापी के दौराण पटटेधारीओं द्वारा मासिक विवरणी में दर्शाये गये उत्खनन मात्रा के अतिरिक्त पाये गये अन्तर मात्रा के लिये संबंधित पटटेधारकों को कारण पृच्छा निर्गत करते हुए मांग पत्र निर्गत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यावधि विभिन्न पट्टाधारकों से निर्गत मांग पत्र के माध्यम से 50,49,500.00 रूपये तदनुसार अद्यावधि कुल 3,14,09,444.00 की वसूली की गई है।

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिला अन्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर सघन निगरानी रखते हुये, बालू उठाव की सूचना पर सत्त कार्रवाई की जा रही है, वर्तमान में 18 जून 25 तक बालू खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के क्रम में कुल 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 09 वाहनों से 1,50,000.00 रूपये की जुर्माना वसूली तथा अवैध बालू परिवहन में संलिप्त परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध विभिन्न थानान्तर्गत कुल 07 प्राथमिकी दर्ज कर 09 वाहनों/मालिकों / चालकों पर कार्रवाई की गई है।

वर्तमान में माननीय NGT के न्यायाधिकरण के आदेश के आलोक में माह जून 10 से माह अक्टूबर 15 तक बालू उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही खनिज कोयला के अवैध परिवहन के मामले में जमुआ एवं ताराटांड़ थानान्तर्गत 02 प्रथमिकी, ढिबरा माईका के अवैध खनन / परिवहन के मामले में तिसरी थानान्तर्गत 01 प्राथमिकी एवं खनिज चिप्स के अवैध खनन/परिवहन के मामले में 02 वाहनों पर गांवाँ थाना अंतर्गत 01 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी अंचलाधिकारी, फैक्टरी इंस्पेक्टर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, उप नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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