जमुआ के चितरडीह व धरमपुर पंचायत सचिवालय में झालसा का निःशुल्क कानूनी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

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Last Updated on June 10, 2025 by Gopi Krishna Verma

जमुआ। मंगलवार को समाज के गरीब, कमजोर तथा पीड़ित वर्ग के लोगों को निःशुल्क सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा चलंत लोक अदालत के माध्यम से पंचायत सचिवालय धर्मपुर एवं पंचायत सचिवालय चित्तरडीह में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत के सदस्य अशोक कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मोहम्मद शाहनवाज, पारा लीगल वॉलिंटियर सरोजित कुमार, रमेश कुमार, हीरा देवी, सुबोध कुमार् साव सीता देवी एवं साजिद अंसारी ने अपने विचारों को रखा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि जिले में लोक अदालत के माध्यम से सुलहनिए योग्य मामलों का निष्पादन निशुल्क किया जाता है। पैनल अधिवक्ता मोहम्मद शाहनवाज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इसका गठन किया गया है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39-क में हर नागरिकों को सामाजिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित न रह सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार न्याय पाने योग्य व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराता है । वहीं विवादों के निपटने के लिए लोक अदालत के माध्यम से आपसी समाधान के जरिए विवादों के निपटारा कराए जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत निःशुल्क कानूनी सेवा के लिए योग्य व्यक्ति वह होंगे जिनका वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, कोई भी महिला या कोई भी बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रह रहे व्यक्ति, आपदा हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार आदि से प्रभावित व्यक्ति।

उक्त अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि, उपमुखिया, वार्डसदस्य, पंचायत समिति सदस्य, महिला समूह की सदस्य ग्रामीण उपस्थित थे।

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