उत्पाद अधीक्षक ने खुदरा शराब दुकानों को दिए निर्देश, नहीं मानने पर होगा लाइसेंस रद्द
Last Updated on January 5, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। उत्पाद अधीक्षक श्रीकांत यशवंत विस्पुते के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखण्ड, उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोवस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के कंडिका 33 में संपूर्ण झारखण्ड, राज्य में कार्यरत संचयकर्ता थोक अनुज्ञाधारियों, खुदरा अनुज्ञाधारियों, विनिर्माता प्रतिष्ठानों एवं आपूर्तिकर्ता के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर JSBCL थोक अनुज्ञाधारी, संचयकर्ता, आपूर्तिकर्ता एवं विनिर्माण प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine, Deep Freezer, IP based Electronic Boom Barrier, GPS Based Vechicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्यालय में केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र से लिंक स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवस्था में रखेगा। इस कार्य को विभाग के निर्देशन में संचालित करने के लिए JSBCL द्वारा तकनीकी सहायता एजेन्सी की नियुक्ति की जायेगी।
इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्देश नहीं मानने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
