बेंगाबाद में एफएसओ की बड़ी कार्रवाई, सिंह मिष्ठान व बाबा स्वीट्स के नष्ट किए गए लड्डू, अन्य को दी गई चेतावनी

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Last Updated on November 20, 2025 by Gopi Krishna Verma

नियम उल्लंघनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत दिया जाएगा नोटिस

गिरिडीह। बुधवार शाम को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न मिठाई दुकानों, किराना दुकान और होटलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस अथवा निबंधन के संचालित पाया गया। सभी को 7 दिनों के अंदर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

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14 दिनों के अंदर सुधार करने का निर्देश

निरीक्षण के क्रम में बेंगाबाद स्थित बाबा स्वीट्स को 14 दिनों का समय दिया गया है, सुधार करने को एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन करने को एवं उनके प्रबंधक को परिसर में साफ-सफाई रखने का निदेश दिया गया।

राजू किराना स्टोर, शिवम् स्टोर, संजय राणा, चूरामन शाह, सिन्हा मिष्ठान भंडार, तिवारी जनरल स्टोर, जुमन अंसारी, मोहम्मद सनाउल्ला को सुधार हेतु 14 दिनों का समय दिया गया। मुरली साव और राजेश मंडल के होटल में शराब बेचते एवं पीते हुए लोग पाए गए। उसपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार विधिसम्मत करवाई की जाएगी। कई खाद्य सामग्री स्पॉट पर रासायनिक जांच किया गया।

सिंह मिष्ठान व बाबा स्वीट्स के लड्डू में अखाद्य रंग

सिंह मिष्ठान के बेसन लड्डू और बाबा स्वीट्स के लड्डू और चटनी में अखाद्य रंग पाया गया जिसे स्पॉट पर नष्ट कराया गया और खाद्य कारोबारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। किराना दुकानों को बिना बैच नम्बर, निर्माण डेट और एक्सपायरी डेट के पैकेज्ड खाद्य सामग्री नहीं बेचने का निर्देश दिया गया।

इधर छोटकी खरगडीहा के चाइनीज फास्ट फूड में भी मिला अखाद्य रंग

छोटी खरगडीहा स्थित चाइनीज फास्ट फूड में अखाद्य रासायनिक रंग नष्ट किया गया। सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा अनिवार्य किए गया खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उल्लंघनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अनुसार सुधार नोटिस दिया जाएगा।

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