गिरिडीह में दीपावली और छठ को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क: 22 दुकानों की जांच, 16 को FSSAI लाइसेंस लेने का निर्देश

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Last Updated on October 28, 2026 by Gopi Krishna Verma

खेत-बाजार से लेकर मिठाई की दुकानों तक सघन चेकिंग, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर प्रशासन की कड़ी नजर

गिरिडीह। आगामी दीपावली एवं महापर्व छठ के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव के निर्देश के आलोक में, गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल अंतर्गत देवरी, तिसरी और गावां प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक सघन जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के मुख्य बिंदु:

  • 22 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य दुकानों का जायजा लिया और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की।
  • FSSAI लाइसेंस अनिवार्य: नियमों की अनदेखी करने वाले 16 दुकानदारों को अविलंब अनिवार्य FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिया गया।
  • स्वच्छता पर विशेष जोर: ठेला-खोमचा संचालकों, फल-सब्जी विक्रेताओं, मिठाई व पनीर विक्रेताओं और होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव में साफ-सफाई बरतने की हिदायत दी गई।

मानकों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशुतोष गहलौत ने कारोबारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

उन्होंने निर्देश दिया कि:

  1. मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमत खाद्य रंगों (Food Colors) का ही प्रयोग किया जाए।
  2. किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रंग, मिलावटी सामग्री या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है।
  3. खाद्य पदार्थों को धूल, गंदगी और अन्य दूषित तत्वों से सुरक्षित रखा जाए तथा स्वच्छ बर्तनों का उपयोग किया जाए।

त्योहारों के दौरान मिलावट की आशंका और बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अवहेलना या असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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