गैर-मजूरुआ जमीन पर पीएम आवास निर्माण का आरोप, अंचलाधिकारी को लिखा आवेदन

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Last Updated on December 23, 2025 by Gopi Krishna Verma

बिरनी। प्रखंड अंतर्गत ग्राम मंडरखा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गैर-मजूरुआ भूमि पर आवास निर्माण कराए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले को लेकर स्थानीय निवासी रामचंद्र महतो ने अंचल अधिकारी, बिरनी को लिखित आवेदन देकर विधिसम्मत जांच कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

आवेदन के अनुसार, मंडरखा निवासी बैजनाथ वर्मा, पिता रामचंद्र महतो को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत किया गया है, जिसका आवास आईडी संख्या JH106892492 बताया गया है। आरोप है कि लाभुक द्वारा जिस भूमि पर आवास निर्माण कराया जा रहा है, वह भूमि अभिलेखों में गैर-मजूरवा प्रकृति की दर्ज है, जिस पर झारखंड के भूमि एवं राजस्व कानूनों के तहत निजी आवास निर्माण प्रतिबंधित है।बताया गया है कि उक्त भूमि का खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 792 तथा कुल रकबा 5 एकड़ 52 डिसमिल है। इसके बावजूद वहां पीएम आवास का निर्माण कराया जाना नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

मामले को लेकर ग्रामीणों में चर्चा का माहौल है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन नियमों के विरुद्ध चयनित भूमि पर निर्माण होने से योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी से स्थल निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच कराने, गैर-मजूरुआ भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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