राजस्व मामलों में लापरवाही ठीक नहीं, ससमय करें निष्पादन : प्रमंडल आयुक्त

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Last Updated on November 3, 2025 by Gopi Krishna Verma

समाहरणालय सभागार में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामलों को लेकर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

गिरिडीह। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामलों को लेकर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act., 1973 की धारा 14, 15, 16 तथा 18, CNT Act, 1908 की धारा 46 एवं 49 तथा BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के अन्तर्गत लंबित 02-02 Case History तथा CNT Act, 1908 के सभी 13 संशोधन पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, बंदोबस्ती, लीज, दाखिल-खारिज, शपथ पत्र, केवाला, खतियान जमाबंदी, एसी कोर्ट, डीसी कोर्ट, भूमि वापसी आदेश पारित, उत्तराधिकार, वंशावली, पारिवारिक प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलेवार लंबित प्रकरणों की स्थिति का अवलोकन करते हुए संबंधित सीओ/डीसीएलआर/एसडीओ को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

आयुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों का निष्पादन आम जनता से सीधे जुड़ा विषय है इसलिए मामलों का निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बरती जाए तथा सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही पूर्ण हों।

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